देश-विदेश में फैले नशे का नेटवर्क फैलाने वाले नशे के कारोबारियों की धरपकड़ के लिए सीबीआई, एनसीबी और राज्य पुलिस के हाल ही में 127 मामले दर्ज किए हैं। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों के अलावा दूसरे अपराधियों को पकड़ने के लिए ‘इंटरपोल’ की मदद ली जाती है.
क्या है ‘इंटरपोल’?
इंटरपोल (INTERPOL) का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization) है.
इंटरपोल का हेड ऑफिस लियोन फ्रांस में है इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं. इसके 195 सदस्य देश हैं. दुनिया को अपराध मुक्त और रहने के लिए सुरक्षित जगह बनाने के लिए इंटरपोल अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करता है।
इंटरपोल अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करता है और अपराधियों को पकड़ने में मदद भी करता है. इसके लिए इंटरपोल, सदस्य देशों की जांच एजेंसियों और पुलिस की टेक्निकल और ऑपरेशनल मदद करती है।
इंटरपोल जारी करता है कई तरह की नोटिस
इंटरपोल के रेडार में आने के बाद अपराधियों का बच पाना बहुत मुश्किल होता है. इंटरपोल आतंकियों से लेकर ड्रग्स माफिया तक से जुड़े अपराधियों पर नकेल कसता है.
इंटरपोल.. हर तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए नोटिस जारी करती है. आइए जानते हैं कितनी प्रकार की नोटिस इंटरपोल जारी करता है
रेड कार्नर नोटिस: इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस में कोई भी अपराधी पुलिस और जांच एंजेसियो से बचने की कोशिश में दूसरे देशों में भाग जाता है. उसको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है.
ब्लैक नोटिस- इंटरपोल हर साल औसतन 150 ब्लैक नोटिस जारी करता है. ये नोटिस लावारिस शवों की पहचान के लिए जारी किया जाता है. इससे खोए हुए लोगों को ढूंढने में मदद मिलती है.
येलो नोटिस– इंटरपोल एक येल्लो नोटिस भी जारी होता है यह नोटिस किसी व्यक्ति का अपहरण होता है तो उसके खोजने के लिए जारी किया जाता है. जो लोग कहीं गायब हो जाते हैं तो भी इंटरपोल यही नोटिस जारी करता है.
ग्रीन नोटिस– इंटरपोल की ग्रीन नोटिस किसी अपराधी या आतंकी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी से जुड़ी होती है. ये नोटिस उसकी खुफिया जानकारी से भी जुड़ी होती है.
आरेंज नोटिस :- इंटरपोल द्वारा जारी इस आरेंज नोटिस किसी अपराधी और उसके पास के खतरनाक हथियार (जैसे बम आदि) के बारे में अलर्ट करने के लिए जारी किया जाता है. किसी भी तरह के खतरे की आशंका में इंटरपोल आरेंज नोटिस जारी करता है.
पर्पल नोटिस- इस नोटिस की बात की जाय तो ये अपराधियों के गुनाह करने के तरीकों और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी जुटाने के लिए जारी किये जाते हैं जिससे अपराधियों का सारा डाटा सदस्य देशों की पुलिस के साथ भी साझा किया जा सके.
ब्लू नोटिस– इंटरपोल यह नोटिस अपराधी की पहचान, उसकी लोकेशन आदि से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए जारी किया जाता है. इसे ऐसे किसी संस्था, व्यक्ति या समूह के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के निशाने पर होता है.
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