प्रॉपर्टी मैटर्स: घर या जमीन के कागजात खो गए या चोरी हो जाएं… तो ये कदम उठाएं…डॉक्यूमेंट्स वापस पाएं..!!
प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का न होना आपकी परेशानियां बढ़ा सकती हैं. जो खेत या घर आपकी संपत्ति है, घर के रजिस्ट्री के पेपर ही इसका प्रमाण होता है कि ये घर आपके नाम पर है. ऐसे में अगर ये डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो परेशान होना स्वाभाविक है लेकिन इस समस्या का भी समाधान है.
डॉक्यूमेंट्स खो गए या चोरी हो गए तो सबसे पहले पुलिस में FIR कराएं
अगर आपके घर या ज़मीन जैसी किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर खो गए हैं या चोरी हो गए हैं तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी पुलिस में देनी चाहिए और FIR दर्ज करानी चाहिए. इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें. जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसी को FIR दर्ज कराना चाहिए. इससे आपके डॉक्यूमेंट्स का दुरूपयोग नहीं होगा और ये एक प्रमाण होगा कि आपने इसकी सूचना दे रखी है.
स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग भी कराएं
आपको एक और काम करना चाहिए. अपने इलाके के तहसील में जाएं और स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवा लें जिसमें ये लिखा हो कि आपके आपके प्रॉपर्टी पेपर खो गए हैं या चोरी हो गए हैं. इसमें आप घर या खेत जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जानकरी दीजिए. अंडरटेकिंग को नोटरी से रजिस्टर्ड और अटेस्ट भी कराएं.
इस अंडरटेकिंग में आप एफआईआर की कॉपी और न्यूजपेपर नोटिस की कॉपी भी लगाइए. इसके बाद इस अंडरटेकिंग को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कीजिए . ये भी एक सबूत की तरह काम करेगा.
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी बनवाएं
इसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात बनवाना चाहिए. ये कागजात आपको अपने इलाके के रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेंगे. रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटरी अंडरटेकिंग, FIR की कॉपी, न्यूजपेपर नोटिस के साथ निर्धारित फीस जमा करने के बाद आपको आपको प्रॉपर्टी पेपर की डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी.
अगर बैंक से पेपर गायब या चोरी हुए तो बैंक करेगा भरपाई
कई लोग बैंक में प्रॉपर्टी पेपर जमा करते हैं. अगर किसी कारणवश वहां से कागजात खोए हैं, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि आपके प्रॉपर्टी के कागजात की डुप्लीकेट कॉपी बनवाए और साथ ही पूरा मुआवजा दे. अगर बैंक किसी भी तरह की आनाकानी करता है तो रिजर्व बैंक से कंपलेन कर सकते हैं.
दिल्ली जैसे कई राज्यों में ऑन-लाइन रजिस्ट्री होती है तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं