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ITR 2022-23: ऑनलाइन इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हुआ आसान….बस इन आसान स्टेप्स पर दें ध्यान…!!

सबसे पहले करें रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आपको इंकम टैक्स की आफिशियल वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो सीधे Login Here पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें लेकिन अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो Register Yourself पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी दें।
  • इसके बाद Taxpayer बटन पर क्लिक करें, अपना पैन नंबर डालें और Validate करें फिर Continue पर जाएं
  • फिर अपना नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जो भी जानकारी मांगी गई है, उसे भरें।
  • इसके बाद अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरकर Continue पर क्लिक करें ।
  • इसके बाद आपके जो भी डिटेल्स दी है, उसको वेरिफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पर क्लिक करें. इसके बाद आपके फोन और ईमेल पर 6 अंकों का वन टाइम पासवर्ड यानि OTP आएगा, इसको भरें, इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगी ।
  • एक बार ओटीपी वेरिफाई हो जाने के बाद, एक नई विंडो खुलेगी जहां अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो फिर आप उसे इसी विंडो में अपडेट कर सकते हैं इसके लिए आपको फिर से OTP से वेरिफाई करना होगा।
  • इसके बाद आप अपना पासवर्ड बनाएं जिसमें अंक, स्पेशल निशान और वर्ड्स को मिलाजुलाकर बनाएं फिर Register पर क्लिक करें जिसके बाद एक एक्नॉलजमेंट स्लिप मिलेगी उसे आप अपने लिए सेव कर रख सकते हैं.

कैसे फाइल करें ITR:

  • रजिस्ट्रेशन के बाद आप ITR फाइल कर सकते हैं इसके लिए आप लॉग इन करके e-file पर क्लिक करें.
  • इसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें फाइल इंकम टैक्स पर क्लिक करके Assessment Year सिलेक्ट करें, इसके बाद Continue जाएं।
  • इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड का चयन करें।
  • इसके बाद आपको Individual, Hindu Undivided Family (HUF), Others में से किसी एक सेलेक्ट करें। इसमें आपको Individual पर सिलेक्ट करें । फिर ITR 2 को सिलेक्ट करें क्योंकि इसे Individuals द्वारा भरा जाता है।
  • इसके बाद आपसे बेसिक एग्जेमपटेड लिमिट से संबंधित डिटेल्स भरिए, फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दें। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल पहले से भरी हुआ है तो उसे वेरिफाई करें।
  • अब आपको अपना आयकर रिटर्न भरनेके लिए एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर पहले से भरी हुई काफी जानकारी होगी। एक बार फिर से चेक कर लें कि सभी डिटेल्स सही हैं या नहीं। फिर रिटर्न की समरी चेक करें और इसे Validate करें।
  • अब अपने रिटर्न को वेरिफाई करें और इनमक टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी एक हार्ड कॉपी भेज दें या फिर अपने आधार नंबर के जरिए आन लाइन वेरिफिकेशन कर लें. ऐसा करने से आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी
  • इस तरह से आपका इंकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा फिर 2-3 महीने के अंदर अगर आपका कोई रिफंड आना है तो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा

 

Bureau Report, YT News

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