अपनी गाड़ी में इस बात का ज़रूर रखें ध्यान…नहीं तो हो जाएगा 20 हजार का चालान…जानिए कैसे रहें सावधान..!!
दीपा मिश्रा
नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक जिन लोगों के पास BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कार हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा।
कैसे चेक करें अपनी गाड़ी के इंजन का BS टाइप ?
नए नियम के मुताबिक, यदि आपने अपना इंजन टाइप चेक नहीं किया है जो जल्द करे ताकि आप जान सके की आप नियम के दायरे में आते भी है कि नहीं। क्योंकि यदि आपके पास डीजल कार है और उसका इंजन BS4 या इससे नीचे वाला है तब आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा।
इसी तरह, पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तब ऐसे लोग भी चालान के दायरे में आएंगे। वही डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए और पेट्रोल कार में BS4 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तब कार चालक के ऊपर 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक का चालान लग सकता है।
RC यानि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से चेक करें ?
अगर आपको अपनी पेट्रोल या डीजल कार की इंजन का बीएस टाइप चेक करना है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर इंजन की डिटेल्स को पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी गाड़ी से जुड़ी सभी डिटेल होती है। साथ ही, इंजन का टाइप भी लिखा होता है।
दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाते आई है वायु प्रदूषण को देखते हुए। वही अब नए नियम के मुताबिक, रूल्स तोड़ने वालों पर एक भारी रकम का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ताकि सभी लोग इसका पालन करे और राजधानी को सांस लेने लायक रहने दे।
चालान से बचने के लिए क्या करें?
किसी भी तरह के चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अपनी गाड़ी से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स को साथ में रखें जैसे प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, आरसी इत्यादि. इसके अलावा अपनी गाड़ी की सर्विस समय समय पर कराते रहें. अपने इंजन को चेक करते रहें. चालान से बचने के लिए BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कार को लेकर दिल्ली में नहीं जाएं.