मानहानि:”सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है”..ये बयान राहुल गांधी को पड़ा महंगा..इस कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
मानहानि के एक मामले में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. हलांकि उनको तुरंत जमानत मिल गई और एक महीने के अंदर ऊपरी अदालत में अपील करने का वक्त भी मिला. इसके बाद नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
एजेंसियां
सूरत, 23 मार्च
मानहानि के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने साल 2019 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था. इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला गुजरात के सूरत शहर में दर्ज कराया गया था जिस पर वहां की जिला कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे राहुल गांधी
मानहानि के इस मामले की सुनवाई पिछले 3 सालों से चल रही थी. इस पर कोर्ट आज फैसला देने वाला था. इसके लिए आज सुबह ही राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे.
कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई. बाद में उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई. इसके अलावा वे इस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत में अपील भी कर सकते हैं.
इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.” महात्मा गांधी
सुशील मोदी ने फैसले का किया स्वागत
वहीं इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि कि मैं भी एक मोदी हूं. देश में बहुत से मोदी हैं तो क्या वे सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं ऐसे कहना दरअसल मोदी सरनेम वालों का अपमान करना है इसलिए उनको सजा मिलनी ही चाहिए.
बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ये भी कहा कि उन्होंने भी पटना में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उम्मीद है उन्हें भी न्याय मिलेगा.”
राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे. इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें जो सजा देगी, वो उन्हें मंजूर होगी.