सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों से लोग हो रहे हैं बेहाल..बचने के लिए इन बातों का रखें खयाल
सेक्सटॉर्शन के मामले में भारत दुनिया के टॉप टेन देशों में शामिल है. सेक्सटॉर्शन...स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अंजाम दिया जाने वाला क्राइम है. इसमें लड़कियां भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सेक्सुअल टॉक करती हैं और चोरी से उसकी रिकॉर्डिंग करती हैं फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए
सेक्सटॉर्शन के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग सावधानी से नहीं करते हैं तो आप सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर क्राइम का शिकार बन सकते हैं.
सेक्सटॉर्शन: भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल
सेक्सटॉर्शन के जाल राजधानी दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा समेत पूरे देश में फैला है. पहले इसके कुछ ही मामले सामने आते थे लेकिन अब लगभग सभी के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है तो नए तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं. साइबर क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि साल साल 2020 में 52974 साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे जिनमें से 18000 केस सिर्फ सेक्सटॉर्शन के हैं. ये तो वे आकंडें है जो रिकॉर्ड में हैं. बहुत से लोग तो इसकी शिकायत भी नहीं करते.
एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के शुरूआत से और उसके बाद से ‘सेक्सटॉर्शन’ की घटनाएं दोगुनी रफ्तार से बढ़ी हैं. सेक्सटॉर्शन से संबंधित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना टॉप 3 देशों में हैं जबकि भारत 10वें नंबर पर आता है जिसका मतलब है कि भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है.
क्या होता है सेक्सटॉर्शन?
सेक्सटॉर्शन का संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है सेक्स और एक्सटॉर्शन. इसका अर्थ हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए सेक्सुअल चीजों को वेबकैम, मोबाइल या वीडियो कॉल के जरिए चोरी से रिकॉर्ड करना और फिर उसके आधार पर संबधित व्यक्ति से वसूली करना यानि ब्लैकमेल करते हुए पैसे ऐंठना सेक्सटॉर्शन कहलाता है.
मुख्य तौर पर ये काम स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है. इनका पूरा गैंग होता है जिसमें से लड़कियां भी शामिल होती हैं. एक बार अगर कोई इनके जाल में फंस गया तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग उस शख्स से कहते हैं कि उनके बीच होने वाली बातचीत को वे उनके घरवालों को बता देंगे या फिर पब्लिक डोमेन में डाल देंगे तो उनकी बड़ी बदनामी होगी जिससे बचने के लिए पीड़ित व्यक्ति फिरौती के तौर पर मांगी गई रकम देने को मजबूत हो जाता है.
सेक्सटॉर्शन के शिकार व्यक्ति साइबर ठगों के बुने जाल में फंस जाता है जिसके बाद लोग खुद ही उन्हें अपनी कमाई दे देते हैं. लेकिन इससे बचने के लिए साइबर क्राइम सेल या पुलिस से संपर्क करना चाहिए
सेक्सटॉर्शन से कैसे बचें?
सोशल मीडिया का सावधानी के साथ प्रयोग करें. किसी भी तरह के गलत प्रोफाइल वालों की फ्रैंड लिस्ट में न जोड़ें और न ही अनजान लोगों से चैट करें.
किसी भी अननोन नंबर से आई कोई भी वीडियो कॉल एक्सेप्ट ना करें. किसी भी तरह की एडल्ट साइट पर सर्फिंग करने से बचें और फ्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर अपना नाम और नंबर शेयर न करें.
फिर भी अगर सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं तो डरें नहीं, घबराएं नहीं, समझदारी से काम लें और सबसे पहले इसकी शिकायत साइबर सेल से करें. ऐसे मामलों की शिकायतों के लिए http://cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं. आईपीसी की धारा 383,354,355 की मदद से अपराधी पर केस दर्ज करवा सकते हैं. आईपीसी की धारा 383 की धारा में सेक्सटॉर्शन की परिभाषा बताई गई है इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर वसूली करना यह एक्सटॉर्शन में आता है इसी की मदद से आप सेक्सटॉर्शन की भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
साथ ही धारा 354 के तहत अगर कोई भी एक्सटॉर्शन करता है तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना भी होता है या फिर यह दोनों भी हो सकते हैं.
साथ ही धारा 385 के तहत अगर पैसे ना देने पर अपराधी शख्स को जान से मारने की धमकी देता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना लगता है या फिर यह दोनों भी उस पर लागू हो सकता है. इसके अलावा आप आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस भी दर्ज करा सकते हैं.
( ये स्टोरी YT NEWS के साथ इंटर्न कर रही निशा भारद्वाज ने लिखी है )