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महिला आरक्षण विधेयक: महिलाओं को आने वाले चुनाव में नहीं मिलेगा फायदा…जानिए कब से आरक्षण होगा लागू
महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से नई संसद में पेश किया गया है. उम्मीद है ये दोनों सदनों से पास भी हो जाएगा लेकिन महिलाओं को आरक्षण का लाभ न तो इस साल होने वाले राज्यों के विधान सभा चुनाव में मिलेगा और न ही अगले साल यानि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तो कब से ये आरक्षण लागू हो पाएगा, आइए जानते हैं
महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों के मुताबिक, कानून बनने के बाद वर्तमान लोकसभा में 82 महिला सांसदों की जगह 181 महिला सांसद होंगी
वहीं SC/ST महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जो सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं को मिलेंगी.
अभी लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं. महिला आरक्षण के कानून बनने के बाद 84 SC/ST सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए और 47 ST महिलाओं के लिए होंगी।
SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ-साथ ओबीसी के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें जनरल और और ओबीसी महिलाओं के लिए होंगी।