एग्जाम के पेपर लीक करने वाले सावधान..1 करोड़ जुर्माने के साथ 10 साल की सजा का प्रावधान
सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानि एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है. नीट का पेपर लीक करने वालों की धड़पकड़ हो रही है. ऐसे में नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक या आउट करने वाले लोगों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होगी, आइए जानते हैं
नई दिल्ली. देशभर में आए दिन किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक या आउट होने की खबर आती रहती है. हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ. NEET में धांधली को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ कानून लागू हो गया है.
कानून में क्या है प्रावधान
ये कानून शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लागू होगा. इन परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर इस कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी. ये कानून 21 जून से लागू कर दिया गया है
अगर किसी परीक्षा के एग्जाम सेंटर की संदिग्ध भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उस सेंटर को अगले 4 सालों तक कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा.
इसके अलावा पेपर लीक होने की जांच के दौरान अगर ये साबित हो जाता है कि एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था को परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का पहले से ही अंदाजा था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था पर भी कार्रवाई की जाएगी और उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके साथ ही अगर एग्जाम कराने वाली संस्था कि किसी अधिकारी की भी संलिप्तता साबित हो जाती है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी और पेपर आउट जैसी घटनाएं नहीं होंगी