गलती से गलत एकाउंट में ट्रांसफर हो गए पैसे…तो जानिए वापस मिलेंगे कैसे..?
रश्मिशंकर
क्या आपने भूल से गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं? तो अब आपको पैसे कैसे वापस मिलेंगे? इससे जुड़े रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं?
पैसे वापस मिलेंगे कैसे ?
आरबीआई के अनुसार, पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर संबंधित सारी जानकारी सही भरना भेजने वाले की जिम्मेदारी है। इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में लाभार्थी के नाम की जानकारी देना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट नंबर सही भरना पैसे भेजने वाले की जिम्मेदारी है।
अगर पैसे गलत खाते में ट्रांसफर किए गए हों या अकाउंट नंबर में एक भी डिजिट गलत हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ये पैसा अपने आप वापिस उस अकाउंट में आ जाएगा।
तुरंत बैंक से करें संपर्क
अगर किसी कारणवश आप किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं औऱ आपने एक छोटी सी गलती या ध्यान न देने के वजह से वो पैसे दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिए, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप अपने बैंक को दें, या कस्टमर केयर में फोन करें, बैंक की ब्रांच में जाकर मैनेजर से करें या फिर आप बैंक को ईमेल भी कर सकते हैं। ये काम
फिर जिस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर हुआ होगा उस बैंक से आप मदद ले सकते हैं । लेकिन वह बैंक शायद ही आपकी ज्यादा मदद कर पाएं , मगर जानकारी देते समय आप पूरी जानकारी दें जैसे कि इसमें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हो, ट्रांजैक्शन की तारीख, उसका समय, खाता नंबर और जिस खाते में पैसा गया है वह खाता नंबर भी बताएं.
अगर पैसे भेजने वाले का और पैसे पाने वाले का खाता एक ही बैंक में हैं तो हो सकता है ज्यादा परेशानी न आए , लेकिन अगर रिसीवर का खाता किसी और बैंक में हैं तो इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। अपने साथ साथ आपको उस बैंक में भी शिकायत करनी पड़ेगी जिस बैंक खाते में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है।
संबंधित व्यक्ति से भी करें संपर्क
अधिकतर मामलों में पेसे पाने वाला व्यक्ति पैसे वापस करने को तैयार हो जाता है लेकिन अगर वह व्यक्ति पैसा वापस करने से मना कर दें तो उस पर केस कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई से भी संपर्क कर सकते हैं.