इंकम टैक्स रिटर्न लास्ट डेट तक फाइल नहीं कर पाने की न लें टेंशन…अभी भी आपके पास हैं ये आप्शन
इंकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय से फाइल करना चाहिए लेकिन यदि किसी कारणवश लास्ट डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपके सामने कुछ विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं
इंकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय से फाइल करना चाहिए लेकिन यदि किसी कारणवश लास्ट डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपके सामने कुछ विकल्प मौजूद हैं.
14 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नहीं किया ITR फाइल
आयकर विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक लगभग 6.50 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए लेकिन अभी भी लगभग 14 प्रतिशत टैक्स पेयर्स ने लास्ट डेट यानी 31 जुलाई तक अपना टैक्स फाइल नहीं किया है। इससे अब टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए अब करदाताओं को दूसरे विकल्प दिए गए हैं.
टैक्सपेयर्स के सामने क्या है आप्शन?
वे सभी टैक्सपेयर को, जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको अब अपना आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फाइन यानि विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा उनको ब्याज पर जुर्माना भी देना होगा। इस विलंब शुल्क और ब्याज पर जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है।
टैक्सपेयर जुर्माने के साथ धारा 234( F) के तहत आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर किसी की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो उनको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर इससे अधिक आय है तो उनको 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
बिना जुर्माने के E-Verify करें
यदि आपने अपना ITR अंतिम तिथि यानि 31 जुलाई या इससे पहले फाइल कर दिया है लेकिन ई-वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि नियमानुसार आपको वेरीफिकेशन के लिए एक महीने यानि 30 दिनों का वक्त मिलता है. इस समय सीमा के अंदर बिना किसी जुर्माने के ई-वेरिफाई कर सकते हैं।
वेरीफिकेशन करना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आयकर इंकम टैक्स रिटर्न कैंसिल हो सकता है. इसलिए समय रहते ऑन-लाइन या ऑफ-लाइन तरीके से अपना ITR जरूर वेरीफाई करें.
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