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‘आप’ को मिला नेशनल पार्टी का स्टेट्स…जानिए कौन किस आधार पर देता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा?

'आप' के नेता मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन भले ही जेल हो, CBI भले ही करप्शन के आरोप में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही हो लेकिन कई मुसीबतों के बीच पार्टी को चुनाव आयोग ने अच्छी खबर दी है. आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्ते हैं?

‘आप’ अब देशभर में अपना विस्तार करेगी ताकि हर राज्य में चुनाव लड़ सके और वहां से जीतकर सरकार बना सके. दरअसल चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है. आयोग ने आम आदमी पार्टी के 4 राज्यों में चुनावी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया ।

‘आप’ को इस आधार पर मिला नेशनल पार्टी का स्टेटस

आम आदमी पार्टी को दिल्ली,पंजाब, गोवा और गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। पार्टी.. अभी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में हैं वहीं गोवा में इनके 2 विधायक और गुजरात में 5 विधायक हैं ।

राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलने के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुशी नजर आए. इस मौके पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से देशभर में पार्टी को सफलता दिलाने के मिशन पर जुट जाने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन की तरह झुकना नहीं, भले ही इसके लिए जेल क्यों न जाना पड़े ।

कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ?

किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए है जैसे कि

  1. किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम तीन राज्यों में लगभग 11 लोकसभा सीटें होनी चाहिए ।
  2. अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन गई है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है ।
  3. किसी भी पार्टी को  एक राज्य पार्टी का दर्जा तब दिया जाता  है जब एक राज्य के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी 6 प्रतिशत वोट या दो सीटें निकाल चुकी हो और अगर उसका वोट का प्रतिशत 6 से कम हो तो सीटों की संख्या 3 होनी चाहिए ।

नेशनल पार्टी बनने के क्या हैं फायदे ?

  1. जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है तो उसे भारत के चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने के लिए या तो कोई बिल्डिंग दी जाती है या फिर जमीन दिया जाता है ।
  2. जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए रिजर्व हो जाता है ।
  3. एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव में प्रचार करने के लिए तकरीबन 40 स्टार परचारक उतर सकती है , इसका खर्चा उम्मीदवारों के खर्चे से बाहर होता है ।
  4. दूरदर्शन या आकाशवाणी पर प्रचार करने के लिए एक निर्धारित समय भी मिलता है ।

आदर्श पांडे 

Bureau Report, YT News

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