भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला…दुर्घटना,चोरी,आतंकी हमले पर मिलेगा अब इतना अधिक मुआवज़ा
भारतीय रेलवे यात्री सुविधाओं का मूल्यांकन करता रहता है. रेलवे मंत्रालय ने दुर्घटना में मिलने वाली मुआवज़े की राशि को बढ़ाने का एलान किया है। अब रेलवे दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को मिलने वाले 50 हज़ार की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है वहीं ट्रेन में चोरी डकैती होने पर कितनी सहायता राशि मिलेगी आइए जानते हैं.
भारतीय रेलवे ने मुआवजा राशि में बदलाव का एलान किया है. ये जरूरी बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गए हैं। नई मुआवजा दरें जनरल, स्लीपर और एसी के सभी क्लासों के यात्रियों पर लागू होंगी।
कितना मिलेगा मुआवजा
अगर किसी भी यात्री की रेल हादसे में मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को पहले 50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब 5 लाख रुपए दिए जाएंगे वही गंभीर रुप से घायल यात्रियों को 25 हज़ार की जगह 2 लाख 50 हज़ार रुपए की मुआवजे दिया जाएगा
वहीं घायलों के इलाज का खर्च भी रेलवे उठाएगा. घायलों को प्रतिदिन के हिसाब से खर्च दिया जाएगा। मरीज़ की हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे प्रतिदिन 3000 से 1,500 या 750 तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह पैसा अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिन बाद या फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाएगा
इसके अलावा ट्रेन में चोरी-डकैती या आतंकी हमले पर भी यात्रियों को सहायता राशि मुआवज़े के रूप में दी जाएगी. कि राशि प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित की गई है। आतंकी हमला और चोरी डकैती जैसी किसी भी तरह की हिंसक घटना पर रोज के हिसाब से 750 रु या 1,500 रुपए दिए जाएंगे।
यह नई मुआवजा दर की घोषणा भारतीय रेलवे के सफर को और भी आकर्षक बनाने का प्रयास हिस्सा है। इससे यात्रियों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी रेलवे की है लेकिन फिर भी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने पर रेलवे अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा. इसी के तहत रेलवे ने मुआवजे की राशि में बढ़ोत्तरी का एलान किया है.
रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन 18 सितंबर 2023 को जारी किया था. इससे पहले 2012-2013 में मुआवजे की राशि में बदलाव किया गया था।
प्रेस रिलीज