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RTE के तहत 25 फीसदी सीटों पर होता है गरीब बच्चों का एडमिशन…जानिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?
RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 4 अगस्त, 2009 को लाया गया था जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है. देश के बड़े पब्लिक स्कूलों में 25 फीसदी सीटें इस कानून के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं आइए जानते हैं कि एडमिशन का प्रॉसेस क्या है?
RTE Act के तहत गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है. अच्छे स्कूल में एडमिशन की टेंशन हर पैरेंट्स को होती है.
ऐसे में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीबी बच्चों के एडमिशन की एक तरह से गारंटी होती है बस इसके लिए थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है.
RTE Act के तहत किसे मिलेगा फायदा?
RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 4 अगस्त, 2009 लाया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है।
इसके लिए बच्चे का परिवार भारत का मूल निवासी होना चाहिए और बच्चे के पैरेंट्स की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए ।
SC, ST, OBC, BPL परिवार, विधवा परिवार और अनाथ बच्चों की पढ़ाई इस कानून के जरिए सुनिश्चित की जाती है.
एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
- बच्चे के पैरेंट्स का निवास निवास प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि
- बच्चे के पैरेंट्स का आय प्रमाण पत्र- गरीबी रेखा के नीचे या 2.50 लाख रुपए सालाना से कम इनकम होनी चाहिए
- SC, ST, OBC का सर्टिफिकेट
एडमिशन के लिए कैसे करें अप्लाई?
- सबसे पहले RTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संबंधित राज्य को चुने मसलन अगर आप यूपी में रहते हैं तो RTE Portal UP पर क्लिक करें।
- इसके बाद RTE Admission ऑप्शन पर जाएं।
- इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस पर क्लिक करके 2023-24 पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें
- अब मोबाइल नंबर भरें और वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी से कंफर्म करें
- इसके बाद बच्चे का आधार नंबर डालकर वैरिफाई करें।
- बच्चे का आधार नंबर वैरिफाइड हाेने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करें।
- अब एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने इलाके के किसी स्कूल में जाएं और 25फीसदी रिजर्व कोटे में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करें।
- अगर कोई स्कूल एडमिशन लेने से मना करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं.
- अगर कोई स्कूल निर्धारित 25प्रतिशत कोटे में एडमिशन नहीं देता है या एडमिशन देकर फीस की डिमांड करता है तो शिकायत करें जिसके सही पाए जाने पर स्कूल पर जुर्माना लगेगा और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है.