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नो स्मोकिंग ज़ोन: फ्लाइट के बाथरूम में सिगरेट पीने पर हुई गिरफ्तारी…जानें पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना कैसे पड़ेगा भारी?

नो स्मोकिंग ज़ोन यूं तो कई जगह लिखा होता है लेकिन सिगरेट की लत लगा बैठे लोग इसको नहीं मानते. ऐसे लोग ट्रेन और प्लेन के बाथरुम में स्मोकिंग करते हैं. हाल ही में अहमदाबाद से बेंगलुरु की ओर यात्रा कर रहे प्लेन के बाथरूम में स्मोकिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, आइए जानते हैं कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को लेकर क्या नियम कानून हैं?

नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने वालों को 2 साल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है. हाल ही में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रवीण नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने फ्लाइट के बाथरूम में स्मोकिंग किया था.

स्मोकिंग पर दी ये सफाई

प्रवीण ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वह पहली बार प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे इससे पहले उन्होंने हमेशा ट्रेन से सफर कर आए इसलिए उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेन में सफर के दौरान वह स्मोकिंग करते हैं और यही सोचकर उन्होंने प्लेन में भी स्मोकिंग की.

सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल

वहीं इस घटना के बाद एअरलाइंस पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि प्लेन में यात्रा करने से पहले से यात्रियों का सिक्योरिटी चेकअप किया जाता है इसके बाद भी आरोपी पैसेंजर सिगरेट ले जाने में कामयाब रहा. ये सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है.

ट्रेन-प्लेन से जुड़े नियम जानिए 

भारतीय रेलवे में गैस सिलेंडर, केमिकल, तेजाब, पटाखे, आदि ले जाने पर सख्त मनाही है. वहीं ट्रेन या प्लेन में शोर-शराबा करना, ड्रग्स या स्मोकिंग करना अभद्र भाषा का प्रयोग करना महिलाओं के साथ बदसलूकी करना सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ करना या फिर क्रूमेंबर्स को परेशान करना नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा ऐसा करने पर पैसेंजर्स को ‘नो फ्लाइट लिस्ट’ में डाला जा सकता है.

क्या है नो फ्लाइट लिस्ट?

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन यानी डीजीसीए ने 2017 में गाइडलाइंस जारी की थी. इसके मुताबिक प्लेन में मिसबिहैव करने पर यात्री को 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है. उनका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में हमेशा के लिए डाला जा सकता है जिससे कि वह फ्लाइट में कभी सफर ना कर पाएगा. इसलिए प्लेन में जर्नी करते समय नियमों का पालन करें.

अगर कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए  टोल फ्री नंबर 1800 110 450 पर कॉल कर सकते हैं. ये हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है

(ये स्टोरी YT NEWS के साथ इंटर्न कर रही NISHA ने लिखी है)

Bureau Report, YT News

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