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Union Budget 2023: टैक्स सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव का एलान…टैक्स बचाने के लिए अब ऐसे करें प्लान…!!

Union Budget 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं. अब 80C के तहत मिलने वाले छूटों के लिए क्लेम नहीं किया जा सकेगा। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे टैक्स की पुरानी व्यवस्था को मानेंगे या नए सिस्टम को फॉलो करेंगे

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्स सिस्टम में अहम बदलाव किया है. अब व्यक्तिगत तौर पर टैक्सपेयर के लिए टैक्स का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है लेकिन इसमें किसी भी सेक्शन के तहत किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत पहले की तरह छूट मिलती रहेगी.

इसका मतलब ये हुआ कि 80C के तहत मिलने वाले छूटों के लिए क्लेम नहीं किया जा सकेगा। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे टैक्स की पुरानी व्यवस्था को मानेंगे या नए सिस्टम को फॉलो करेंगे.

नए टैक्स सिस्टम v/s पुरानी टैक्स व्यवस्था

पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है. इस टैक्स सिस्टम के तहत आपको 80 C और 80 D के तहत छूट मिलती रहेगी

टैक्स के नए सिस्टम के तहत पेश किए स्लैब को पहली बार साल 2020-21 के बजट में पेश किया गया था। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी।

बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

पुराने स्ट्रक्चर में 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्सफ्री थी। इसके बाद 2.5 लाख से पांच लाख के इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार की ओर से 12,500 रुपये का रिबेट मिलने से यह भी शून्य हो जाता था।

इसका मतलब ये हुआ है कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में पांच लाख रुपये की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था।

कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए है बेहतर?

ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा टैक्स सिस्टम बेहतर है तो इसका जवाब आपकी इनकम, आपकी इनवेस्टमेंट और आपकी उम्र पर निर्भर करता है. अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं यानि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी आय 10 से 15 लाख रुपये है तो फिर आपके लिए पुरानी टैक्स स्लैब बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें आपको टैक्स से छूट के बहुत आप्शंस रहेंगे.

यदि आपकी इनकम 5-6 लाख रुपये है तो नया टैक्स स्लैब फायदेमंद रहेगा. कम इनकम ग्रुप वाले में आप आते हैं तो नया टैक्स स्लैब बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं जिनकी इंकम 15 लाख रुपये है, उनके लिए भी नया टैक्स स्लैब अधिक फायदेमंद रहेगा.

अमीरों को टैक्स में छूट  

सरकार ने अमीरों को टैक्स में छूट देने का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले ये टैक्स रेट 42.74% था जिसे अब घटाकर 37% किया जा रहा है। अमीर लोग टैक्स देने में सक्षम होते हैं इसलिए उन्हें इस तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं थी.

Bureau Report, YT News

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